कलेक्टर ने कहा कि जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं परंतु यह आदेश धार्मिक, मांगलिक, जन्मदिन समारोह या व्यक्तिगत आयोजनों पर लागू नहीं किया गया है। जिला प्रशासन सोशल मीडिया के मामले में सतर्क है। कलेक्टर ने आग्रह किया सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति बगैर सोचे विचारे कोई भी पोस्ट नहीं करें।
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